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अमित जोगी को उम्रकैद: “देर आए, दुरुस्त आए”: विष्णु देव साय ने हाईकोर्ट फैसले का किया स्वागत


रायपुर, 6 अप्रैल 2026 | बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अमित जोगी को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद अब मामले की विस्तृत ऑर्डर कॉपी जारी की गई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं था। हाईकोर्ट ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और पूरे घटनाक्रम का विस्तार से परीक्षण करते हुए हत्या को सुनियोजित साजिश का परिणाम माना।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि

न्याय में भले ही समय लगा हो, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में अमित जोगी की भूमिका एक मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई है और न्यायालय का फैसला कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।

अदालत की टिप्पणी के अनुसार, वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक रैली को रोकने के लिए साजिश रची गई थी। इसके लिए रायपुर स्थित ग्रीन पार्क होटल और मुख्यमंत्री निवास में कई अहम बैठकें हुईं, जिनमें कठोर कदम उठाने पर सहमति बनी थी।

इस फैसले को प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लंबित इस मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया ने निर्णायक रूप ले लिया है।

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